ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नहीं होगा ASI सर्वेक्षण- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला - मनोज बिसारिया
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नहीं होगा ASI सर्वेक्षण- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला - मनोज बिसारिया
13 Sep 2021 | 948
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है जिसके अंतर्गत अब हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। वाराणसी सिविल कोर्ट ने गत् 8 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। इस फ़ैसले का विरोध करते हुए मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में है। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।
हम आपको बता दें कि वाराणसी की सिविल अदालत ने अप्रैल में पारित आदेश में जहाँ मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण को मंज़ूरी दी थी, वहीं मस्जिद-पक्ष ने इस फैसले के विरोध में दलील दी थी और कहा कि वाराणसी न्यायालय के सिविल जज द्वारा पारित आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुले तौर पर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी तब्दीली या फेरबदल नहीं किया जा सकता।
मंदिर पक्षकारों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्णाण, औरंगज़ेब ने यहाँ मंदिर को तोड़ कर किया था। यदि यहाँ पर खुदाई करवाई जाए तो अवश्य ही यहाँ मंदिर अवशेष मिलेंगे। औरंगज़ेब द्वारा मंदिर को तोड़े जाने की घटना 1664 में हुई थी।