एससी ने आम्रपाली में खनन और परिवहन का टेंडर रद्द करने का सुनाया फैसला,कैलिबर कंपनी और उसके गुर्गों को लगा बड़ा झटका

एससी ने आम्रपाली में खनन और परिवहन का टेंडर रद्द करने का सुनाया फैसला,कैलिबर कंपनी और उसके गुर्गों को लगा बड़ा झटका

17 Jul 2025 |  34

 

पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि,चतरा।आम्रपाली कोल परियोजना के तीसरे फेज में खनन के टेंडर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीसीएल और टेंडर लेने वाली कैलिबर माइनिंग कंपनी को बड़ा झटका लगा है।नाम नहीं छापने के शर्त पर टेंडर में भाग लेने वाली एक कंपनी के एक अधिकारी ने जानकारी दी। 

 

मिली जानकारी के मुताबिक आम्रपाली में तीसरे फेज में खनन का टेंडर 8649.61 करोड़ में निकाली गई थी,जिसे 18.90 प्रतिशत कम रेट डालकर कैलिबर माइनिंग कंपनी ने अपने नाम कर लिया था। टेंडर प्रक्रिया में कुल 18 कंपनियों ने भाग लिया था,जिसमें नौ कंपनियों को तकनीकी जांच में अयोग्य मानते हुए उनका टेंडर नहीं खोला गया।शेष नौ कंपनियों के कैलिबर माइनिंग कंपनी का रेट कम होने के कारण खनन का ठेका उसे मिल गया।

 

नौ अयोग्य कंपनियों में नुराबी इम्पोर्ट कंपनी ने सीसीएल के खिलाफ मामले को न्यायालय ले गया। कोर्ट में कंपनी ने गलत तरीके से अयोग्य साबित करने की बात कहते हुए याचिका दायर की,जिसके बाद मामला कुछ दिनों तक हाई कोर्ट में चला जहां फैसला सीसीएल के पक्ष में आया था। जिसके बाद टेंडर लेने वाली कैलिबर कंपनी ने आम्रपाली में खनन को लेकर भूमि-पूजन कर दिया। इसी बीच नुराबी इम्पोर्ट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। हलांकि सीसीएल के अधिकारियों द्वारा मामले की पुष्टि नहीं की गई है।

ट्रेंडिंग