श्रावणी मेला में गंदगी फैलाने वाले होटल,भोजनालय और रेस्टोरेंट पर होगी सख्त कार्रवाई:निरीक्षण के दौरान चारपाई रेस्टोरेंट पर लगा 20,000 रुपये का जुर्माना,दोबारा गलती पर रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस

श्रावणी मेला में गंदगी फैलाने वाले होटल,भोजनालय और रेस्टोरेंट पर होगी सख्त कार्रवाई:निरीक्षण के दौरान चारपाई रेस्टोरेंट पर लगा 20,000 रुपये का जुर्माना,दोबारा गलती पर रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस

01 Aug 2026 |  35

 



पूर्वांचल सूर्य संवाददाता



देवघर।राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर नगर निगम क्षेत्र और कांवरिया पथ पर साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार मेला क्षेत्र में गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने पर चारपाई रेस्टोरेंट के संचालक पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।



निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने पाया कि चारपाई रेस्टोरेंट के ठीक आगे कचरे का बड़ा ढेर लगा हुआ था। गहन जांच और स्थानीय इनपुट से यह स्पष्ट हुआ कि रेस्टोरेंट से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय रोजाना मुख्य सड़क पर ही फेंक दिया जाता था। इस लापरवाही के कारण आसपास के पूरे क्षेत्र में भारी बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ था। 



निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने कहा है कि राजकीय श्रावणी मेला में स्वच्छता सर्वोपरि है। सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से दोहरे डस्टबिन (गीले और सूखे कचरे के लिए) का उपयोग करें और कचरा केवल नगर निगम के वाहनों या निर्धारित डंपिंग पॉइंट पर ही दें। यदि कोई भी दुकानदार बाबा की नगरी को गंदा करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सीधे जब्ती और जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।


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