पूर्वांचल सूर्य संवाददाता, पाकुड़। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के आलोक में सभी निजी विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति और जिला स्तर पर जिला समिति गठित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पाकुड़ में आयोजित ककी गयी।
बैठक में निजी विद्यालयों के शुल्क लिये जाने के संबंध में निजी विद्यालय के प्राचार्य से जानकारी प्राप्त की गई।विगत तीन वर्षों के शुल्क जो विद्यालय में अध्यनरत छात्रों से लिया जाता है उहकी सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बस शुल्क, प्राथमिक उपचार बक्स, बस का फिटनेस, ड्राईवर के संबंध में जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि की सूची जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आरटी के अंतर्गत 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को निजी विद्यालय में नामांकन के लिए शुल्क में छूट देने पर विचार किया गया।
वैसे निजी विद्यालय जो गैर मान्यता प्राप्त है, उन्हें मान्यता के लिए शीघ्र आवेदन करने के लिए कहा गया। बिना मान्यता प्राप्त के विद्यालय संचालन नहीं करने की बात कही गई। जिला स्तर पर गठित समिति के लिए आईसीएसई बोर्ड के लिए संत जोसेफ स्कूल पाकुड़ के प्राचार्य तथा सीबीएसई बोर्ड के डीपीएस स्कूल के प्राचार्य को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी निजी विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित थे।